जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के खपरहां गांव में विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या कर शव गायब करने के मामले में आरोपी पति व अन्य ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं विवेचना करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष सुजानगंज को दिया हैं।
गीता देवी निवासी मोहल्ला जोगियापुर थाना कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 24 मई 2014 को उसकी पुत्री शिवानी की शादी अमित निषाद निवासी खपरहां से हुई थी। खिचड़ी के समय ही आरोपी दो लाख रूपए व चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। किसी प्रकार विदाई हुई। बाद में दहेज की मांग को लेकर शिवानी को प्रताड़ित करने लगे। तंग आकर शिवानी ने भरण-पोषण व घरेलू हिंसा का मुकदमा ससुराल वालों के खिलाफ दाखिल किया।

मुकदमा चलने के दौरान ससुराल वाले साजिश के तहत विदाई का दबाव देकर जून 2018 में शिवानी को विदा कर ससुराल ले गए। शिवानी ने बताया था कि उसकी हत्या की साजिश ससुराल वाले रच रहे हैं। 23 जुलाई 2018 को पता चला कि शिवानी की मृत्यु हो गई है। ससुराल पहुंचने पर वे टालमटोल करने लगे। पता चला कि आरोपियों ने शिवानी को जहरीला पदार्थ खिला दिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर बाहर इलाज ले जाने के बहाने हत्या कर उसका शव गायब कर दिए। 12 अगस्त 2018 को जब वादिनी उनके घर जाकर पूछताछ की तो गालियां व धमकी देते हुए कहे कि तुम्हें भी मारकर लाश गायब कर देंगे।
मुख्यमंत्री, डीआईजी व पुलिस अधीक्षक को वादिनी ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। पुलिस ने रिपोर्ट लगाया कि शिवानी को टीबी की बीमारी थी। उसकी मृत्यु दौरान इलाज उसके भाई के घर दिल्ली में हुई। वह मायके में रहती थी। बीमारी से दिल्ली में मृत्यु हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप पाते हुए पति व ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।