जौनपुर। सेवानिवृत्त अध्यापक जावेद हुसेन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज अजय त्यागी ने खारिज कर दिया। यह घटना सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के दक्षिण पट्टी गांव में हुई थी।
अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक के लड़के साकिब ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसके सौतेले भाई मोहम्मद अब्बास जो मुंबई में रहते हैं। पिता की संपत्ति जबरन लेना चाहते थे। जिसके लिए उनके पिता सहमत नहीं थे। इसी नाराजगी से मोहम्मद अब्बास ने फोन से पिता को जान से मारने की धमकी तथा मैसेज भी भेजते रहते थे। बीते 6 जुलाई को शाम करीब साढ़े 7 बजे साकिब के पिता जावेद नल पर पानी लेने गए थे। तभी बाइक पर उसके भाई मोहम्मद अब्बास की साजिश से गांव के दीपू यादव, अबुल कासिम उर्फ शादाब, दिनेश यादव दो अन्य व्यक्तियों के साथ आए और अबुल कासिम उर्फ शादाब ने ललकारा कि जावेद हुसैन को मार दो। तभी दीपू यादव ने उसके पिता जावेद को गोली मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दो आरोपी मोहम्मद अब्बास पुत्र जावेद हुसैन, अबुल कासिम उर्फ सादाब पुत्र सफीक अहमद की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार यादव, वादी के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व श्रीकांत श्रीवास्तव ने किया।
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